छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज के प्रदेशाध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि, यह अत्यंत गंभीर विषय है कि एक गरीब युवक के साथ पहले जामुल थाना क्षेत्र में मारपीट हुई, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपी ने दोबारा हमला करने का दुस्साहस किया। यदि पहली शिकायत पर समय रहते कठोर कार्रवाई की जाती, तो संभवतः दूसरी घटना नहीं होती। पुलिस प्रशासन को आरोपी प्रदीप चौबे उर्फ गोलू के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि कानून का भय कायम रहे और पीड़ित को न्याय मिल सके। छत्तीसगढ़ बंगाली मित्र समाज पीड़ित सौरव मण्डल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।
भिलाई 27 जुलाई। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस मिलाई स्थित अंजता लॉज के पास एक गरीब युवक के साथ गाली-गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एफआईआर क्रमांक 0515/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी सौरव मण्डल (22 वर्ष), जामुल निवासी की लिखित शिकायत पर आरोपी प्रदीप चौबे उर्फ गोलू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2) एवं 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।एफआईआर के अनुसार, 22 जुलाई 2026 की रात्रि लगभग 11:15 बजे अंजता लॉज के पास आरोपी ने सार्वजनिक स्थान पर प्रार्थी के साथ अश्लील गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट करते हुए प्रार्थी के चेहरे एवं नाक पर चोट पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर बड़ी अनहोनी होने से बचाया। घायल प्रार्थी ने उपचार के बाद थाना छावनी में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।प्रार्थी ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। लगभग 15 दिन पूर्व भी आरोपी द्वारा जामुल थाना क्षेत्र में उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी लिखित शिकायत जामुल थाना में दी गई थी। इसके बावजूद आरोपी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से उसके हौसले बुलंद हो गए और उसने पुनः प्रार्थी पर हमला कर दिया। लगातार हो रही इन घटनाओं से पीड़ित में भय का माहौल बना हुआ है।



