चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि मामले में नए सबूत मिलने के बाद की गई छापेमारी के दौरान वह कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्हें रायपुर में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया।

रायपुर की एक अदालत ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 5 दिन की ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) हिरासत में भेज दिया। इससे पहले ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बेटे को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) मामले में शुक्रवार को उनके घर पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने दुर्ग जिले के भिलाई शहर में उनके आवास पर छापा मारते हुए उन्हें PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत हिरासत में ले लिया था। ईडी अधिकारियों ने बताया कि पिता-पुत्र दोनों एक ही घर में रहते हैं।ईडी सूत्रों ने बताया कि मामले में नए सबूत मिलने के बाद की गई छापेमारी के दौरान चैतन्य बघेल सहयोग नहीं कर रहे थे, ऐसे में उन्हें PMLA (धनशोधन रोधी अधिनियम) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें रायपुर में विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पाँच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।




